उत्तरप्रदेश में पंचायत चुनाव का मामला-
HC में हुई सुनवाई-
सरकार ने कोर्ट में कहा-
2015 को आरक्षण आधार वर्ष मानने में कोई दिक्कत नहीं है।
कोर्ट ने 27 मार्च तक रिजर्वेशन प्रक्रिया फाइनलाइज करने के आदेश दिये।
कोर्ट ने याचिका का निस्तारण किया।यूपी पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने कहा कि वर्ष 2015 को बेस मानकर लागू हो आरक्षण। राज्य सरकार की इस पर सहमित के बाद न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने 25 मई तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराने का आदेश दिया।