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कोरोना : वित्त मंत्रालय ने किया महत्वपूर्ण एलान

ब्यूरो डेस्क। कोरोना वायरस (Coronavirus) के चलते वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने राहतों का ऐलान किया है. निर्मला सीतारमण ने कहा कि वह कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिये आर्थिक पैकेज की घोषणा करने की तैयारी में हैं. वित्त वर्ष 2018-19 के लिये आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 जून की गयी, देरी से भुगतान के लिये ब्याज दर को 12 प्रतिशत से कम 9 प्रतिशत किया गया. जबकि आधार को PAN कार्ड से लिंक करने की तारीख की डेडलाइन 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गई है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने कहा, ”स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) जमा करने में देरी के लिये दंड ब्याज 18 प्रतिशत से कम कर 9 प्रतिशत किया गया.”

ये हैं महत्वपूर्ण बातें :

  • फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहत पैकेज का ऐलान करेंगी। वह आज दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। उनका फोकस मुख्य रूप से सैच्युटरी एंड रेगुलेटरी कंप्लाएंस (statutory and regulatory compliance) से जुड़े मुद्दों पर होगा।
  • फाइनेंस मिनिस्टर इनकम टैक्स, कस्टम्स, इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) से जुड़े और बैंक से जुड़े ऐलान करेंगी।
  • फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि लॉकडाउन इस मकसद से किया गया है कि कोरोनावायरस के संक्रमण को रोका जा सके। हम एक राहत पैकेज लेकर आ सकते हैं जिसका ऐलान जल्द ही होगा।
  • हम statutory and regulatory compliance से जुड़ी एक विस्तृत योजना लेकर  आए हैं ताकि कंपनियों को इनकम टैक्स या IBC कोड से जुड़े नियमों को पालन करने में कोई दिक्कत ना हो।
  • इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ी फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 30 जून होगी। पहले इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 जून 2020 तक कर दिया है। देर से रिटर्न फाइल करने पर लगने वाला ब्याज भी घटा दिया गया है। पहले इस पर 12 फीसदी ब्याज देना पड़ता था जिसे घटाकर अब 9 फीसदी कर दिया गया है।
  • आधार से पैन कार्ड लिंक करने की आखिरी तारीख भी बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया गया है। इससे पहले यह 31 मार्च 2020 था।
  • फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि विवाद से विश्वास (Vivaad se Vishwas) स्कीम की डेडलाइन बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया गया है।
  • फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि अभी फाइनेंशियल इमरजेंसी (Financial emergency) लगाने का प्लान नहीं है, जैसा कुछ रिपोर्ट दावा कर रहे हैं।
  • फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि मार्च, अप्रैल और मई 2020 के लिए GST रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख भी बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया गया है। इन तीनों महीनों के लिए तारीख अलग-अलग हो सकती है लेकिन इन सबकी डेडलाइन जून के अंत तक खत्म हो जाएगी।
  • फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि जिन कंपनियों का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम होगा उन्हें देर से GST रिटर्न फाइल करने पर कोई पेनाल्टी या लेट फीस नहीं देना होगा।
  • बड़ी कंपनियां अगर डेडलाइन के बाद GST रिटर्न फाइल करती हैं तो उन्हें सिर्फ इंटरेस्ट देना होगा। उनपर कोई लेट फीस या पेनाल्टी नहीं लगाई जाएगी।
  • फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि सबका विश्वास (Sabka Vishwas) स्कीम की डेडलाइन भी बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी गई है। इसके तहत इनडायरेक्ट टैक्स से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाता है।
  • किसी कंपनी का डायरेक्टर अगर मिनिमम रेजिडेंसी की शर्त को नहीं मानता है तो उसे नियमों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। किसी डायरेक्टर के लिए देश में कम से कम 182 दिन रहना पड़ता था लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उसे नियमों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।
  • फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर फिस्कल ईयर 2020 में कोई बैठक नहीं करता है तो उसे नियमों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।
  • फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, डिफॉल्ट की शुरुआत अभी 1 लाख रुपए से होती थी जिसे बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
  • फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अगले तीन महीने के लिए ATM से पैसे निकालने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि आप किसी भी बैंक से जितनी बार चाहे उतनी बार, जितना चाहे उतनी रकम निकाल सकते हैं। साथ ही आपको बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखने की भी जरूरत नहीं है। डिजिटल ट्रेड और ट्रांजैक्शन पर लगने वाले बैंक चार्ज को भी कम किया गया है।

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