ब्यूरो रिपोर्ट/गाज़ीपुर – यूपी बोर्ड की परीक्षा जो वर्तमान समय में चल रही है, यदि किसी विषय का कोई प्रश्न-पत्र या उसका उत्तर व्हाट्सएप, सोशल मीडिया या अन्य किसी माध्यम से संचारित करने का प्रयास किया जाता है तो ऐसा कृत्य उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम-1998 की धारा-4/10 के अंतर्गत दण्डनीय और गैर जमानती अपराध है यदि किसी के मोबाइल या अन्य उपकरण पर ऐसा कृत्य पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। यदि इस प्रकार के कृत्य की सूचना जिले में मजिस्ट्रेट या पुलिस कमिशनर, पुलिस अधीक्षक, जिला विद्यालय निरीक्षक, सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा को देता है तो वह इस धारा से आच्छादित नही होगा।
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